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निर्भया के गुनहगारों की फांसी में है अभी कुछ कानूनी रुकावटें, पढ़ें क्या है पूरा मामला

Thu, 12 Dec 2019 08:21 PM IST
Abhishek Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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Nirbhaya - फोटो : Social Media
हैदराबाद में निर्भया जैसी घटना होने के बाद एक बार फिर तिहाड़ जेल में बंद निर्भया के चार दोषियों को फांसी देने की मांग तेज हो गई है। वहीं, जेल प्रशासन इस प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाने में जोर-शोर से जुटा हुआ है। इधर, निर्भया की मां ने भी सुप्रीम कोर्ट से दोषियों को जल्द फांसी देने की अपील की है। अब सवाल है कि क्या ऐसे में निर्भया के दोषियों को उसी 16 दिसंबर को फांसी दी जाएगी, जब उन्होंने इस घिनौने अपराध को अंजाम या फिर उस 29 दिसंबर को जब निर्भया ने सिंगापुर के अस्पताल में तड़प-तड़प कर दम तोड़ दिया था। 
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- फोटो : सोशल मीडिया

अगले साल तक टल सकती है फांसी

वहीं, जानकारों के अनुसार निर्भया के गुनाहगारों को फांसी देने में अभी कई कानूनी रुकावटें हैं। इनकी वजह से फांसी अगले साल तक टल सकती है।  दोषियों को फांसी देने की राह में सबसे बड़ी रूकावट निर्भया की मां की ओर से पटियाला हाउस कोर्ट में अक्टूबर माह से विचाराधीन अर्जी है, जिसमें दोषियों की फांसी का वारंट शीघ्र जारी करने की मांग की गई है। अदालत ने इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए तिहाड़ जेल के महानिदेशक को चारों दोषियों की स्टेटस रिपोर्ट के साथ 13 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है।   
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- फोटो : सोशल मीडिया

दया याचिका पर फैसला बाकी

वहीं, दूसरी ओर एक दोषी विनय शर्मा ने राष्ट्रपति को दया याचिका भेज रखी है जिस पर अभी कोई फैसला नहीं आया है और जब तक कोई फैसला नहीं आता तब तक दोषियों को फांसी नहीं दी जा सकती।   

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Nirbhaya - फोटो : Social Media

अक्षय ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की

तीसरी रुकावट है कि इस मामले में दोषियों में से एक अक्षय ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है जिसे सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए 17 दिसंबर की तारीख तय की है। जब तक इसका फैसला नहीं आता तब तक फांसी नहीं दी जा सकती। वहीं पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी दोषियों को 13 दिसंबर को पेश करने के लिए कहा है लेकिन तिहाड़ जेल प्रशासन इन्हें वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेश करेगा।  
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nirbhaya case - फोटो : अमर उजाला

ये भी लगा सकते हैं गुहार

आशंका है कि इस दौरान मुकेश और पवन अदालत से दया याचिका दायर करने की गुहार लगा सकते हैं। ऐसे में अगर अदालत उन्हें याचिका दायर करने की  अनुमति देती है तो फांसी कुछ दिन के लिए टल सकती है। संभावना है कि गुनाहगारों को अगले साल फांसी दी जाए।   
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जेल अधिकारियों ने क्या कहा?

हालांकि जेल अधिकारियों का कहना है कि जेल मैन्युअल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा मिलने के बाद अपील या दया याचिका लगाने के लिए समय सीमा निर्धारित है। अगर उस समय सीमा में दोषियों की ओर से पहल नहीं की जाती है तो जेल प्रशासन कभी भी उनकी फांसी के लिए ब्लैक वारंट ला सकता है।  
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