indian railway
वैसे तो कंफर्म तत्काल टिकट कैंसिल कराने पर कोई रिफंड नहीं मिलता। लेकिन साल 2006 में 30 जून को इशू किए गए कमर्शियल सर्कुलर नंबर 52, के अनुसार अगर ये 5 स्थितियां पैदा होती हैं तो आपके तत्काल टिकट की पूरी राशि रीफंड कर दी जाएगी। पढ़ें इसके क्या 5 नए नियम हैं जो आपके बड़े काम के हैं-
1) अगर ट्रेन तीन घंटे से ज्यादा लेट हो तो यात्री अपने किराए और तत्काल चार्ज की पूरी राशि के रिफंड(वापस पाने) के लिए दावा कर सकते हैं।