प्रद्युम्न हत्याकांड में एक बार फिर पिंटो परिवार पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पिंटो परिवार के तीनों सदस्यों की अंतरिम जमानत याचिका पर 17 नवंबर को सुनवाई है।
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प्रद्युमन अपनी बहन और पिता के साथ
- फोटो : सुदर्शन
यदि जमानत याचिका खारिज होती है तो तीनों सदस्यों की गिरफ्तारी हो सकती है। सीबीआई भी हाईकोर्ट के सुनवाई का इंतजार कर रही है। जमानत याचिका खारिज होने पर सीबीआई कभी भी गिरफ्तार कर सकती है।
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रायन इंटरनेशनल स्कूल
- फोटो : सुदर्शन
बता दें कि 08 सितंबर को भोंडसी स्थित रायन इंटरनेशनल स्कूल में सात वर्षीय प्रद्युम्न की हत्या गला रेतकर कर दी गई थी। इसमें स्कूल प्रबंधन को सुरक्षा की अनदेखी के मामले में दोषी मानते हुए स्कूल के दो शीर्ष अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया।
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पिंटो फैमिली
- फोटो : self
गुरुग्राम पुलिस भी पिंटो परिवार के तीन सदस्यों को गिरफ्तार करना चाहती थी। इसमें रायन इंटरनेशनल समूह के सीईओ रायन पिंटो और उनके अभिभावकों, संस्थापक अध्यक्ष अगस्टाइन पिंटो एवं प्रबंध निदेशक ग्रेस पिंटो की गिरफ्तारी शामिली थी, लेकिन इन तीनों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से पांच दिसंबर तक अंतरिम जमानत ले ली थी।
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pradyuman thakur
- फोटो : सुदर्शन झा/अमर उजाला
इसके विरोध में प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 10 दिन के अंदर फैसला लेने का निर्देश दिया था। अब पिंटो परिवार की जमानत याचिका पर 17 नवंबर को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई।
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pradyuman thakur
- फोटो : अमर उजाला
सूत्रों की मानें तो सीबीआई जमानत याचिका रद्द कर गिरफ्तारी की मांग करेगी। अंतरिम जमानत का विरोध प्रद्युम्न का परिवार भी करेगा। प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर का कहना है कि यदि हाईकोर्ट से दोबारा अंतरिम जमानत मिलती है तो वह दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।