प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में बुधवार को जुवेनाइल जस्टिस (जेजे) बोर्ड ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। विकास सदन स्थित बोर्ड ने सीबीआई द्वारा हिरासत में लिए गए आरोपी छात्र पर बालिग की तरह मुकदमा चलाए जाने के आदेश दिए हैं।
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- फोटो : सुदर्शन झा
जेजे एक्ट में संशोधन के बाद यह हरियाणा का पहला मामला है, जिसमें बोर्ड के फैसले के बाद मामले को सत्र न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है। शुक्रवार को आरोपी छात्र को सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाएगा।
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- फोटो : सुदर्शन झा
उधर, आरोपी छात्र की न्यायिक अवधि समाप्त होने पर बुधवार को उसे बोर्ड के समक्ष पेश किया गया। 22 दिसंबर को सत्र न्यायालय में आरोपी छात्र को पेश किया जाएगा।
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- फोटो : सुदर्शन झा
अब आगे की कार्रवाई सेशन कोर्ट में चले जाने के कारण आगे की हिरासत में उसी कोर्ट द्वारा दी जाएगी। बोर्ड के फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर ने कहा कि वह इस फैसले से संतुष्ट हैं।
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- फोटो : सुदर्शन झा
उन्हें पता है कि यह लड़ाई लंबी चलनी है और बोर्ड द्वारा दिया गया फैसला प्रद्युम्न को इंसाफ दिलाने की दिशा में पहला कदम है। वहीं, आरोपी छात्र के अधिवक्ता संदीप अनेजा ने कहा कि बोर्ड द्वारा यह गलत फैसला दिया गया है।
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- फोटो : सुदर्शन झा
इस फैसले को वह सत्र न्यायालय में पुनर्विचार के लिए अर्जी दाखिल करेंगे और मामले को वापस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में लाया जाएगा। बता दें कि भोंडसी स्थित रायन इंटरनेशनल स्कूल में 8 सितंबर को हुए दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न की हत्या मामले में सीबीआई ने 7 नवंबर को 11वीं कक्षा के छात्र को हिरासत में लिया था।
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- फोटो : अमर उजाला
इस मामले में प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर ने जेजे एक्ट-2016 के तहत आरोपी छात्र पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाए जाने की याचिका बोर्ड में दायर की थी। इस मामले में बोर्ड ने सोशल इन्वेस्टिगेशन व साइकोलॉजिकल रिपोर्ट तैयार करवाई थी।
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- फोटो : सुदर्शन झा
आरोपी पर बालिग की तरह मुकदमा चलाए जाने को लेकर दोनों पक्षों में 15 दिसंबर को बहस हुई थी, जिसके बाद बोर्ड ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
गुरुग्राम जेजे बोर्ड में प्रदुम्न हत्या मामले में सीबीआई अधिकारी अंदर जाते हुए
- फोटो : सुदर्शन झा
बुधवार को बोर्ड ने सोशल इन्वेस्टिगेशन, साइकोलॉजिकल टेस्ट रिपोर्ट सहित सीबीआई द्वारा बोर्ड के समक्ष आरोपी छात्र द्वारा हत्या किए जाने की जो थ्योरी पेश की, उसके आधार पर बोर्ड ने उस पर बालिग की तरह मुकदमा चलाए जाने के लिए केस सत्र न्यायालय के लिए रेफर कर दिया।