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अपनी फिरंगी पत्नी को साथ रखने के मामले में पति ने HC में दी दस्तक, जानें फिर क्या हुआ

Mon, 19 Mar 2018 10:12 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
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abhay khanna - फोटो : facebook
अपनी विदेशी पत्नी को अपने साथ रखने के लिए अभय खन्ना ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है..
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पत्नी का नाम वीजा के लिए काली सूची से हटवाने के लिए एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उसकी पत्नी यूक्रेन की नागरिक है और विवाह दिसंबर 2017 में हुआ था। सरकार ने वीजा अवधि के बाद भी भारत में रुकने पर महिला का नाम काली सूची में डाल दिया था।
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जस्टिस राजीव शकधर ने केंद्र सरकार व विदेशी क्षेत्रीय पंजीयन कार्यालय (एफआरआरओ) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। याची का दावा है कि एफआरआरओ ने बिना कारण बताए उसकी पत्नी का नाम काली सूची में डाल दिया। इससे उनके शादीशुदा जीवन में बाधा आ रही है और यह उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

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याचिका पर शुरुआती जिरह में अधिवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि मुवक्किल अभय खन्ना की पत्नी ओलगा खमेलेवेस्का देश की सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है।
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केंद्र सरकार की ओर से स्थायी अधिवक्ता अजय दिगपॉल ने कहा कि वह याचिका पर विस्तृत जवाब देंगे। याची को अपनी बात केंद्र सरकार को ज्ञापन देकर कहनी चाहिए, जो तथ्यों के आधार पर शिकायत का निबटारा करेगी। याची की पत्नी दो बार वीजा समाप्त होने के बाद भी भारत में रुकी थी।
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याची के वकील ने कहा कि महिला टूरिस्ट वीजा पर कई बार भारत आ चुकी थी। उसने दिसंबर 2017 में शादी के लिए स्पाउस वीजा मांगा था। एफआरआरओ ने वीजा देने के बजाय निष्कासन परमिट दे दिया था। उसका वीजा अक्तूबर 2016 में समाप्त हो चुका था, लेकिन बीमारी के कारण वह यूक्रेन नहीं जा सकी थी। वह नवंबर 2016 में वापस जा पाई थी।
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