Suhaib Ilyasi
बरी करने के फैसले के आधार
खंडपीठ ने कहा ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में याची इलियासी को दहेज प्रताड़ना व दहेज हत्या के आरोप से बरी कर दिया था। अदालत ने अंजू की मां रूकमा सिंह, बहनों रश्मि सिंह, रीटा व पिता केपी सिंह के बयानों पर संदेह जताया था। अदालत ने कहा इन सभी ने अंजू को देहज के लिए प्रताड़ित करने व बच्ची के जन्म के दौरान अस्पताल का बिल तक न देने का आरोप लगाया था, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने इस फैसले को चुनौती तक नहीं दी। खंडपीठ ने कहा गवाहों के बयानो से ही पता चलता है कि इलियासी व अंजू एक दूसरे को गहराई से प्यार करते थे। दहेज प्रताड़ना संबंधी रिपोर्ट कभी भी दर्ज नहीं करवाई गई। इसके अलावा अंजू की मृत्यु के तुंरत बाद भी कोई शिकायत नहीं की गई थी।