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मोहब्बत पर जीएसटीः गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हैं डेट पर तो जेब कर लें भारी

Thu, 06 Jul 2017 09:48 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
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प्यार
1 जुलाई से देशभर में जीएसटी लागू हो गया है जिसका सीधा असर अब लोगों की जिंदगी पर दिखने लगा है। जीएसटी लागू होते ही लोगों के खर्चों में भी कई बदलाव आए हैं। सिर्फ घर खर्च में ही नहीं अब तो मोहब्बत पर भी जीएसटी लग रहा है और ये सौदा आपको महंगा पड़ सकता है। बता दें कि अगर आप अपनी डेट को विकेंड ट्रिप या मूवी ले जाने की सोच रहे हैं तो आपकी जेब हल्की हो सकती है। आगे जानिए क्या होगा असर...
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dating
डिनर- जीएसटी लागू होने के बाद से अब एसी और नॉन एसी रेस्तरां में खाने के लिए दो तरह के टैक्स स्लैब लग रहे हैं। नॉन एसी रेस्तरां में खाने के लिए आपको 12% जीएसटी चुकाना पड़ेगा। वहीं एसी रेस्तरां में खाना खाते हैं तो आपको 18% जीएसटी देना होगा। और अगर कहीं आपने फाइव स्टार होटल का रुख किया तो आपको 28% जीएसटी चुकाना पड़ेगा। ये तो सिर्फ खाने का बिल है अगर शराब का सेवन भी करते हैं तो उसका बिल आपको जगह के हिसाब से देना होगा क्योंकि शराब को जीएसटी के बाहर रखा गया है।
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- फोटो : Internet
मूवी- आप अगर मूवी डेट की प्लानिंग कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए और अपनी जेब जरूर चेक कर लीजिए। हो सकता है आपकी जेब इस खर्च को अलाउ न करे क्योंकि मूवी टिकट पर आपको 28% जीएसटी चुकाना पड़ेगा। हालांकि अगर आपको कहीं ऐसा थियेटर मिल जाता है जहां टिकट की कीमत 100 रुपए है तो आपको 18% जीएसटी चुकाना होगा।

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वीकेंड ट्रिप- अगर आप छोटी दूरी की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो इकोनॉमी क्लास में सफर करने पर आपको 5% टैक्स में छूट मिल सकती है। लेकिन अगर आप बिजनेस क्लास में सफर करते हैं तो आपको 12% जीएसटी चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा 1000 रुपए से कम किराए वाले रूम्स पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन जहां आप 1000 से 2,500 तक का रूम बुक करते हैं तो आपको 12% जीएसटी अदा करना पड़ेगा।
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- फोटो : Amit Dwivedi
लॉन्ग ड्राइव- अगर आप कैब से ड्राइव पर जाना चाहते हैं तो आपको 5% टैक्स अदा करना होगा।
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