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क्रिकेटर गौतम गंभीर ने रेस्टोरेंट चेन के खिलाफ दी याचिका, पढ़ें पूरा मामला

Thu, 18 Jan 2018 09:48 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
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गौतम गंभीर
क्रिकेटर गौतम गंभीर ने एक रेस्टोरेंट चेन पर अपने नाम के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट खंडपीठ की शरण ली है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उनकी याचिका पर रेस्टोरेंट चेन चलाने वाली कंपनी और उसके मालिक को नोटिस जारी किया है।
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गौतम गंभीर
एकल पीठ ने गंभीर की यह याचिका 13 दिसंबर 2017 को खारिज कर दी थी। बता दें कि यह रेस्टारेंट पंजाबी बाग इलाके में हैं। उसके मालिक का नाम भी गौतम गंभीर है।
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गौतम गंभीर - फोटो : Hindustan Times
जस्टिस जीएस सिस्तानी व जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल ने गौतम गंभीर की याचिका पर पंजाबी बाग में घुंघरू व हवालात नाम से रेस्टोरेंट चलाने वाली डीएपी एंड कंपनी और उसके मालिक गौतम गंभीर को नोटिस जारी किया है।
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गौतम गंभीर
​कोर्ट ने इनसे 20 मार्च तक जवाब मांगा है। याचिका पर जिरह में रेस्टोरेंट मालिक ने कहा था कि गौतम गंभीर टैगलाइन का प्रयोग रेस्टोरेंट के लिए किया जा रहा है, क्योंकि उसके मालिक का यही नाम नाम है। उधर, क्रिकेटर की दलील थी कि उनके नाम के इस्तेमाल के कारण ऐसा लगता है, जैसे वह उससे जुड़े हैं या यह उनका ही रेस्टोरेंट है।
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