मृतक रवि
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परिजनों को दिया जाए 50-50 लाख का मुआवजा
नगर पालिका कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री व नगर निगम सीवर मैन यूनियन के प्रधान अनूप वाल्मीकि ने जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन से कॉन्ट्रेक्ट अबॉलिश लेबर एक्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के 2011 की हिदायतें हैं। इसमें मैनपावर सप्लाई करने वाली कंपनी संतुष्टि एलाइड सर्विसेज के मालिक मुनेश व सुशील और क्यूआरजी अस्पताल के मालिक के खिलाफ प्रिंसिपल एंपलॉयर के नाते हत्या और एससी एसटी एक्ट का मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। शास्त्री ने कहा कि सरकार सफाई एवं सीवर मैन कर्मचारियों की मौतों का तमाशा देख रही है जबकि सफाई कर्मचारियों के मुख्य संगठन नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा लगातार सरकार से सीवर एवं सेफ्टी टैंको में हो रही मौतों पर रोक लगाते हुए सख्त कानून बनाने एवं मृतकों के आश्रितों को न्याय देने की मांग की जा रही है। सभी मृतक सफाई मजदूरों के आश्रितों को 50-50 लाख रुपये आर्थिक सहायता राशि व परिवार के एक सदस्य को नियमित सरकारी नौकरी देने तथा चारों सफाई मजदूरों की हत्या के दोषियों के खिलाफ धारा 302 व एससी-एसटी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर सख्त सजा देने की मांग की है।
हर वर्ष अस्पताल की सीवर सफाई का वार्षिक ठेका दिया जाता है हादसे में अस्पताल की कोई कमी नहीं है लेकिन ठेकेदार ने लापरवाही दिखाई है कि सीवर लाइन मिथैन गैस के प्रवाह की जांच किए बिना ही ठेकेदार ने चार कर्मचारियों को बिना सुरक्षा उपकरण के सीवर लाइन में उतार दिया। जिससे दम घुटने से उनकी मौंत हुई। उन्हें बचाने के लिए गए अस्पताल के दो सफाई कर्मी भी बेहोश हुए हैं। जिन्हें दमकल कर्मियों ने सुरक्षित निकाल लिया। इस लापरवाही के लिए अस्पताल ने ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई की है। -डॉ. महेन्द्र सिंह तंवार, मुख्य अधीक्षक, क्यूआरजी अस्पताल