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EXCLUSIVE: भारत-पाक दुश्मनी के बीच खिला प्रेम का अनोखा फूल, 4 साल झेलनी पड़ी ये मुश्किल

Mon, 26 Feb 2018 01:04 PM IST
धीरज कुमार बेनीवाल/अमर उजाला, नई दिल्ली
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india pakistan love - फोटो : अमर उजाला
भारत-पाकिस्तान के बीच तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही है और सीमा पर सीजफायर उल्लंघन और जवाबी कार्रवाई में दोनों ओर के सैनिक शहीद हो रहे हैं। दोनों देशों की दुश्मनी के दरम्यान लोगों में प्यार-मोहब्बत की खबरें दिल को सुकून देती हैं।
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एक पाकिस्तानी युवक गुलजार को दिल्ली की लड़की से प्रेम हो गया और दोनों ने विवाह कर लिया। लड़की के पिता ने उस पर दक्षिण दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज करा रखा है, लेकिन साकेत जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर वाजपेयी ने युवक को अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका पर जिरह में अधिवक्ता अनीस मोहम्मद ने कहा कि उनके मुव्वकिल ने बालिग लड़की से उसकी सहमति से प्रेम विवाह किया था।
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india pakistan love - फोटो : अमर उजाला
लड़की बालिग नहीं होती तो शादी नहीं हो सकती थी और पाक उच्चायोग 10 सितंबर 2014 को शादी के पंजीकरण के लिए एनओसी नहीं देता। इसके बाद उसने 19 सितंबर 2014 को शादी का पंजीकरण कराया था। बता दें कि गुलजार पाकिस्तान के सांगर जिले का रहने वाला है और 2012 से वर्क परमिट पर भारत में रह रहा है। उसने 22 फरवरी 2014 को फतेहपुर बेरी निवासी लड़की से राजेंद्र नगर स्थित आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति के मुताबिक विवाह किया था।

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इससे पहले दोनों घर से चले गए थे। लड़की के पिता ने बेटी को नाबालिग बताते हुए 18 फरवरी को मुकदमा दर्ज कराया था। इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 9 सितंबर 2014 को लड़की को खोज लिया था। उस समय लड़की गर्भवती थी, इसलिए पुलिस उसे लेकर नहीं गई थी।
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पुलिस ने मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया था, जिसमें लड़की ने अपनी इच्छा से प्रेम विवाह करने और शादी के समय बालिग होने की बात कही थी। गुलजार की पत्नी ने 14 दिसंबर 2014 को पहले व 16 अगस्त 2016 को दूसरे बेटे को जन्म दिया था। एफआईआर रद्द कराने के लिए गुलजार ने 2016 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस से पूछा था कि चार साल में इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है।
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