भोंडसी स्थित रायन इंटनेशनल स्कूल में हुई प्रद्युम्न की हत्या मामले में अब सभी की निगाहें सीबीआई की चार्जशीट पर टिक गई हैं। सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करने में 45 दिन का समय शेष रह गया है।
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- फोटो : सुदर्शन झा
90 दिन में रिपोर्ट दाखिल करनी होती है। चार्जशीट से न केवल आरोपी छात्र का भविष्य तय होगा बल्कि आरोपी कंडक्टर का भविष्य भी इसी पर टिका है। बता दें कि भोंडसी स्थित रायन इंटरनेशनल स्कूल में 8 सितंबर को दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न की हत्या हुई थी।
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गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में इसी दिन बस कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार कर लिया था। परिजनों द्वारा मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई थी। सीबीआई ने 22 सितंबर को मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
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- फोटो : अमर उजाला
इस मामले में सीबीआई ने 7 नवंबर को 11वीं कक्षा के छात्र को हिरासत में लिया था। इसके बाद अधिवक्ता ने अशोक की जमानत याचिका दायर की थी। जिसमें सीबीआई द्वारा जवाब दाखिल कर कहा गया था कि मामले की जांच में अभी तक अशोक की कोई संलिप्तता सामने नहीं आई है।
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- फोटो : अमर उजाला
मामला बेहद ही नाजुक दौर पर है। ऐसे में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने अशोक की जमानत याचिका स्वीकार कर ली थी। सीबीआई द्वारा छात्र को हिरासत में लेने के 30 दिन बाद उसकी जमानत याचिका जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जमानत याचिका दायर की थी जिसे बोर्ड ने खारिज कर दिया था।
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- फोटो : अमर उजाला
सूत्रों की मानें तो आरोपी छात्र ने बोर्ड के समक्ष उसके द्वारा वारदात को अंजाम किस तरह से दिया है इसकी विस्तापूर्वक जानकारी दी है। जिसका उल्लेख उस पर बालिग की तरह मुकदमा चलाए जाने के आदेशों में किया गया है। ऐसे में अब सभी की निगाहें सीबीआई की चार्जशीट पर लगी हुई हैं।
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रयान मर्डर केस
- फोटो : SELF
आरोपी छात्र को हिरासत में लिए सीबीआई को 45 दिन हो गए हैं। सीआरपीसी के तहत आरोपी को हिरासत में लेने के 90 दिन में चार्जशीट अदालत में दाखिल करनी होती है। ऐसे में सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करने में 45 दिन का समय शेष रह गया है।
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- फोटो : सुदर्शन झा
इस चार्जशीट से ही आरोपी छात्र व बस कंडक्टर अशोक का भविष्य तय होगा। सूत्रों की मानें तो मामला सत्र न्यायालय में पहुंचते ही अब सीबीआई मामले को पंचकूला सीबीआई अदालत में स्थानांतरित करने की अर्जी दाखिल कर सकती है।
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- फोटो : अमर उजाला
सूत्रों ने बताया कि सीबीआई चाहती है कि वह मामले की चार्जशीट पंचकूला स्थित सीबीआई अदालत में ही दाखिल करे। सीबीआई की अब तक की जांच में आरोपी छात्र पर पोक्सो एक्ट नहीं बनता है। ऐसे में मामले को पंचकूला ले जाने का रास्ता लगभग साफ हो गया है।
आरोपी कंडक्टर पर लगे पोक्सो एक्ट के तहत मामले की सुनवाई गुरुग्राम में होनी थी, लेकिन अब तक की जांच में सीबीआई को कंडक्टर अशोक की कोई संलिप्तता नहीं मिली है। सूत्रों की मानें तो शुक्रवार को मामला सत्र न्यायालय में पहुंचते ही सीबीआई मामले को स्थानांतरित करने की अर्जी दाखिल कर सकती है।