घायल बच्चों को अस्पताल ले जाते
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वैन पलटने से उसमें सवार 18 बच्चे बुरी तरह घायल हो गए। घायल बच्चों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। वहीं इनमें से 4 बच्चों की हालत बेहद नाजुक बतायी जा रही है जिन्हें सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया।
हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्कूल वैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, वहीं टैंकर का आगे का भाग भी पिचक गया है।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। वहीं इस हादसे के चलते पूरे इलाके में ट्रैफिक लग गया। घायल बच्चों के माता-पिता को जैसे ही जानकारी मिली सभी भागते-दौड़ते बच्चों से मिलने पहुंचे।
बता दें कि स्कूल के वाहनों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी कर रखी है जिसे उनके लिए मानना जरूरी है। लेकिन ये स्कूल वैन इनमें से एक भी नियम मानते नजर नहीं आती। पढ़िए क्या है वो गाइडलाइन-
- स्कूल बस या वैन या किसी भी वाहन पर पीला रंग होना जरूरी।
- बस के आगे पीछे ये लिखा होना जरूरी है कि यह स्कूल वाहन है।
- वाहन के अंदर बाहर ड्राइवर का नाम, पता, आईडी प्रूफ आदि लिखा होना जरूरी है।
- वाहन पर स्कूल का वाहन पर स्कूल का नाम, पता, नंबर आदि लिखा होना जरूरी है।
- वाहन की रफ्तार 40 किमी/घंटा होनी चाहिए।
- वाहन में इमरजेंसी एक्जिट होनी चाहिए।
- वाहन में अग्निशमन यंत्र भी होना चाहिए।
- वाहन में फर्स्ट एड बॉक्स भी होना चाहिए।
- गेट ऐसा होना चाहिए जो लॉक हो सके।