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अगर इनमें से आपके हैं कोई शौक तो GST के बाद लग सकता है उनपर ग्रहण

Sat, 01 Jul 2017 09:23 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
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GST
अगर आप ब्रांडेड कपड़ों, मोबाइल, ऑन लाइन शॉपिंग के शौकीन हैं, तो एक जुलाई की तारीख नोट कर लीजिए। क्योंकि एक जुलाई के बाद आपकी जिंदगी कठिन होने वाली है। पहली जुलाई से देशभर में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी लागू हो जाएगी। इससे कुछ सामान तो सस्ते हो जाएंगे, लेकिन शौकीन मिजाज लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी।
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GST
कपड़े आप फैशन के साथ-साथ चलते हैं, रोजाना डिजाइनर कपड़े बदलते हैं, तो एक जुलाई के बाद आपकी जेब और ज्यादा ढीली होने वाली है। ज़ारा से जींस खरीदना हो या फिर प्यूमा की टीशर्ट खरीदनी हो तो अब आपको पहले से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। 1000 रुपये से ज्यादा कीमत के कपड़े खरीदने पर वर्तमान के 7 फीसदी के बजाय 12 फीसदी  टैक्स लगेगा। कॉस्मेटिक्स या परफ्यूम पर जीएसटी 1 फीसदी  से 2 फीसदी  लगेगा जो पहले की तुलना में ज्यादा होगा।
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GST
सिनेमा वीकेंड पर दोस्तों के साथ मूवी देखने का प्लान अक्सर बनता है, तो अब ऐसा प्लान बनाने से पहले जरा सोचेंगे आप। सरकार 100 रुपये या उससे ज्यादा के मूवी टिकटों पर 20 % कर लगाने वाली है, जो बहुत ज्यादा है। 100 रुपये से नीचे के टिकटों के लिए टैक्स 18 % ही रहेगा।

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GST
फोन जीएसटी के बाद मोबाइल फोन पर 12 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा। मोबाइल बिल भी आपकी जेब में आग लगाएंगे क्योंकि वर्तमान में 15 फीसदी  टैक्स 3 प्रतिशत बढ़कर 18 फीसदी हो जाएगा। अगर आपका महीने का मोबाइल बिल 1000 रुपये आता है तो आपको 30 रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे। प्रीपेड कस्टमर्स के लिए इफेक्टिव टॉकटाइम घटा दिया जाएगा। 100 रुपए के रिचार्ज पर 85 की जगह आपको केवल 82 रुपए का टॉकटाइम ही मिलेगा।
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GST
ऑनलाइन शॉपिंग अगर ऑनलाइन शॉपिंग की लत लगी है, तो खुद पर काबू रखिए। ऑनलाइन शॉपिंग करना भी महंगा हो सकता है। ऑनलाइन मर्चेन्ट्स ऐमजॉन और फ्लिपकार्ट वेंडर्स से 1 फीसदी जीएसटी वसूलेंगे।
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GST
इंटरनेट जीएसटी लागू होने का असर आपके नेट सर्फिंग की आदत पर भी पड़ने वाला है। एक जुलाई के बाद नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार बिल भी थोड़ा सा बढ़ सकता है। डोंगल और वाई-फाई रूटर-लैन कनेक्शन के साथ भी ऐसा ही होगा।
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GST
ट्रैवल दुनिया घुमने के शौकीन हैं। फ्लाइट में सफर करना पसंद है, तो जरा संभल जाइए जनाब। जीएसटी के बाद बिजनेस क्लास टिकट महंगे होंगे। इनपर 9 फीसदी की जगह 12 फीसदी टैक्स लगेगा। हालांकि, इकॉनमी क्लास में सफर करना सस्ता होगा। इसपर 6 फीसदी के बजाय 5 फीसदी का टैक्स लगेगा।
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GST
क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड रखना कभी भी आसान नहीं रहा है। 1 जुलाई के बाद से जीएसटी 18 फीसदी होगा, जो अभी 15 फीसदी ही है।
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