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GST लागू होने के बाद आसान नहीं होगा खरीदे सामान को लौटाना या एक्सचेंज कर पाना

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- फोटो : अमर उजाला
आज यानी 1 जुलाई से भारत में एक देश एक कर GST लागू हो चुका है। इसके साथ ही आप को मिलने वाली एक बड़ी सुविधा खत्म होने की बात कही जा रही है। यह है खरीदा हुआ सामान जहां से खरीदा है उसके अलावा कहीं और वापस कर सकने की सुविधा।
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शॉपिंग
आप में से कई लोगों के साथ ऐसा जरूर होता होगा कि आप किसी दूसरे राज्य में हैं और आपने वहां किसी ब्रांडेड शोरूम से कोई सामान खरीदा। लेकिन घर वापस आने के बाद वो पसंद नहीं आया या किसी भी वजह से वो वापस करना चाहते हैं। तो आप क्या करते हैं।
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डेमो प‌िक
तब आप अपने होम टाउन के उसी ब्रांड के शोरूम में जाते थे और सामान वापस कर दूसरा ले लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। अब आप वो सामान वापस नहीं कर सकेंगे।

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शॉपिंग
जीएसटी लागू होने के बाद एक राज्य में खरीदा गया सामान दूसरे राज्य में लौटाया नहीं जा सकेगा क्योंकि बिलिंग व इनवाइस की प्रक्रिया पूरी तरह से बदल जाएगी।
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gst - फोटो : pti
उदाहरण के लिए आप दिल्ली में रहते हैं और आपने गुरुग्राम से कोई ब्रांडेड सामान लिया तो आपको उस सामान को वापस करने गुरुग्राम ही जाना होगा। अब आप उस सामान को दिल्ली स्थित उसी ब्रांड के शोरूम में नहीं बदलवा सकेंगे। क्योंकि गुरुग्राम हरियाणा में है और दिल्ली अलग राज्य है।
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