दिल्ली में एक वरिष्ट नौकरशाह बीके बंसल और उनके परिवार की आत्महत्या के मामले में आरोपी एक टीवी अभिनेता ने बृहस्पतिवार को दिल्ली कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण किया।
विज्ञापन
2 of 6
Anuj Saxena
- फोटो : ANI
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी टीवी अभिनेता अनुज सक्सेना को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि पेश साक्ष्यों से साफ है कि रिश्वत के इस मामले में वे लाभार्थी हैं।
विज्ञापन
3 of 6
Anuj Saxena
अदालत ने सक्सेना को 17 फरवरी को सीबीआई के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। इस मामले में सह आरोपी और वरिष्ठ नौकरशाह बीके बंसल, उनकी पत्नी और बच्चों ने पिछले साल आत्महत्या कर ली थी।
4 of 6
Anuj Saxena
न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान स्पष्ट कर दिया था कि पेश साक्ष्यों व दस्तावेजों को देखने के बाद वे याची को राहत देने के इच्छुक नहीं है। अदालत के रवैये को देख सक्सेना के वकील ने आवेदन वापस ले लिए। साथ ही उन्होंने संदेह जताते हुए कहा कि इस मामले में जो बंसल के साथ हुआ वही उनके मुवक्किल के साथ भी हो सकता है।
विज्ञापन
5 of 6
Anuj Saxena
अदालत ने उनके डर को देखते हुए सीबीआई को निर्देश दिया है कि आरोपी जैसे ही समर्पण करता है, तुरंत उसकी एम्स में चिकित्सा करवाई जाए। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सक्सेना की जमानत अर्जी पर आपत्ति जताते हुए तर्क दिया था कि आरोपी ने इस अदालत के समक्ष हाजिर होने के लिए बार-बार भेजे गए नोटिसों का जवाब नहीं दिया और उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद वह गिरफ्तारी से भाग रहा है।
सीबीआई के मुताबिक सक्सेना ने बंसल को रिश्वत देने में प्रत्यक्ष भूमिका निभाई थी। उसने यह सुनिश्चित करने के लिए यह भूमिका निभाई थी कि बंसल उसकी कंपनी के खिलाफ एसएफआईओ निरीक्षण का आदेश न जारी करें। सक्सेना की कंपनी पर 24000 निवेशकों से अवैध रूप से 175 करोड़ रुपये एकत्र करने और इस धन को विदेश स्थित कंपनियों में लगाने व समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करने के आरोप हैं।