भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पैन कार्ड और आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग अलग-अलग है और इसे लेकर वो काफी परेशान हैं। अगर आप भी उनमें से ही एक हैं और आपको आधार व पैन कार्ड लिंक करने में मुश्किल हो रही है तो ये खबर आपके लिए ही है।
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- फोटो : सोशल मीडिया
लोगों की इस परेशानी को देखते हुए आयकर विभाग ने इसका हल ढूंढ लिया है। विभाग ने औपचारिक ऐलान करते हुए बताया है कि उसकी वेबसाइट पर जाकर सिर्फ तीन स्टेप्स में आप अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक कर सकते हैं। चाहे दोनों कार्ड्स में आपके नाम की स्पेलिंग अलग-अलग ही क्यों न हो। आगे जानिए कैसे तीन आसान स्टेप्स से आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं-
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1- पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाएं।
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- फोटो : वेबसाइट से
2- वेबसाइट खुलते ही आपको बाईं तरफ(लेफ्ट साइड) सर्विसेज टैब दिखेगा जिसके ठीक नीचे Link Aadhaar New! (लिंक आधार न्यू!) लिखा हुआ दिखेगा। आपको बस इसपर क्लिक करना है और फिर...
3- लिंक आधार न्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो पेज खुलेगा उसमें PAN और Aadhaar नंबर के कॉलम होंगे। उन्हें भरने के बाद एक और कॉलम दिखेगा- Name As Per AADHAAR जिसका मतलब है कि आपका जो नाम आधार कार्ड में लिखा है वो यहां लिखें। यानी वही स्पेलिंग। इसके बाद कैप्चा कोड भरें और लिंक आधार Link Aadhaar पर जाकर इसे सब्मिट कर दें।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने आदेश दिया था कि पैन कार्ड धारक अपने आधार कार्ड को उससे लिंक कर लें। और जिनका आधार लिंक नहीं होगा, उनके पैन कार्ड को 1 जुलाई के बाद रिजेक्ट भी किया जा सकता है। अगर पैन रिजेक्ट हो गया तो पिछले वित्तीय वर्ष (2016-17) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे और न ही रिफंड क्लेम कर पाएंगे। लेकिन, इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर आधार कार्ड और पैन लिंक करने का ऑप्शन अब ऐक्टिव हो चुका है। दोनों कार्ड्स में नाम अलग होने की वजह से लोग काफी परेशान थे और नाम बदलवाने के लिए भारी संख्या में अप्लाई कर रहे थे इसलिए आयकर विभाग ने ये सुविधा शुरु की है।