नोटबंदी के बाद जारी 2000, 500 और 200 रुपए के नोटों के साथ में अगर आपने ऐसा किया तो आपके पैसे रद्दी बनकर रह जाएंगे।
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जी हां, आरबीआाई के नए नियम के मुताबिक, धार्मिक या राजनीतिक नारे या व्यावसायिक प्रयोजन वाले आपत्तिजनक शब्द लिखे मिले तो नए नोट अवैध माने जाएंगे। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यह स्पष्ट किया है कि रंग, स्याही या पेन से लिखे होने पर भी नए नोट वैध माने जाएंगे।
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रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया
- फोटो : SELF
बैंकों का चक्कर लगाने वाले लोगों के लिए राहत भरी यह जानकारी सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सामने आई है। नए 2000, 500 और 200 रुपये के नोटों की वैधता के संबंध में आरटीआई के जरिए मांगी गई जानकारी के संबंध में आरबीआई की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि नोट पर रंग, स्याही अथवा पेन से लिखने से वह अवैध नहीं होगा और लोग ऐसे नोट बैंक खाते में जमा करा सकते हैं।
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दो हजार का नोट
- फोटो : self
आरबीआई ने नोट रिफंड नियमावली-2009 का हवाला देते हुए कहा है कि जिस नोट पर आपत्तिजनक शब्द लिखे हों या किसी राजनीतिक या धार्मिक रूप में संदेश या ऐसी भाव वाली कोई अभिव्यक्ति हो तो नोट अवैध माना जाएगा।
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आरबीआई ने यह भी कहा है किसी व्यक्ति या उद्यम के हित को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुछ भी लिखा गया हो तो नोट अस्वीकृत कर दिया जाएगा। आरबीआई के मुताबिक स्टार सीरीज में 500 मूल्य के नए नोट जारी किए गए हैं।
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50 pesa coin
पचास पैसे के सिक्के भले ही अब बाजार में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हल्द्वानी निवासी व्यापारी नेता डॉ. प्रमोद अग्रवाल गोल्डी को आरटीआई में मिली जानकारी में यह भी साफ हुआ है कि आरबीआई की निगाह में 50 पैसे के सिक्के अभी चलन में हैं।
सिक्का अधिनियम 2011 की धारा 6 (1) के तहत किसी भी मूल्य वर्ग के सिक्के जिनका मूल्य एक रुपये कम नहीं हो, वे एक हजार रुपये तक भुगतान के लिए वैध हैं। इसी तरह 50 पैसे के सिक्के कुल दस रुपये तक भुगतान के लिए वैध हैं और बैंकों में जमा किए जा सकते हैं।