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कोर्ट का आदेशः उत्तराखंड के तीन जिलों में नहीं मिलेगी शराब

Fri, 09 Dec 2016 09:06 AM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, नैनीताल
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नैनीताल हाईकोर्ट - फोटो : PTI
हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा मार्ग के मद्देनजर रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिले में अगले वित्तीय वर्ष से शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने के निर्देश उत्तराखंड सरकार को दिए है।
 
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कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह राज्य में शराब की बिक्री को धीरे-धीरे कम करे। कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति शराब, बियर या नशीली चीजों का सेवन सार्वजनिक स्थल पर नहीं करेगा।

 
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वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर या परिसर में शराबी व्यक्तियों को इकट्ठा नहीं होने दे। कोई भी व्यक्ति शराब पीकर किसी भी तरीके का कोई शोरशराबा या हुड़दंग नहीं करेगा।

 

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safdsgd - फोटो : Getty Images
कोर्ट ने यह भी आदेशित किया कि नानकमत्ता गुरुद्वारा, रीठा साहिब गुरुद्वारा और हेमकुंड साहिब के पांच किलोमीटर के दायरे में कोई भी तंबाकू के पदार्थों का न तो उपभोग करेगा और न ही किसी तरह की बिक्री करेगा।

 
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हेमकुंड साहिब यात्रा - फोटो : amar ujala
कोर्ट ने कहा कि अगली वित्तीय वर्ष से राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सालयों एवं धार्मिक स्थलों से एक किलोमीटर के दायरे में कोई भी शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी।
 
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यह भी आदेशित किया है कि राज्य सरकार धीरे-धीरे राज्य में शराब की बिक्री को कम करें, क्योंकि स्वास्थ्य आम जनता का अपने आप में एक महत्वपूर्ण अधिकार है।
 
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नैनीताल उच्च न्यायालय - फोटो : ‌file photo
वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष पूर्व में सुनवाई हुई थी, जिसके बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
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चार धाम - फोटो : file photo
ऋषिकेश निवासी उदय नारायण तिवारी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि ऋषिकेश व चारधाम यात्रा मार्ग में बैंकेट हाल में बार चलाया जा रहा है जबकि चारधाम यात्रा मार्ग में पूर्ण रूप से शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है।
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