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अब इन्हें आधार से बैंक एकाउंट और पैन को नहीं करना पड़ेगा लिंक, पढ़ें जरूरी खबर

Thu, 23 Nov 2017 09:58 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, देहरादून
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फाइल फोटो
यूआईडीएआई  ने आधार को लेकर नया फरमान जारी किया है। जिसे पढ़कर आपके चेहरे खिल जाएंगे।


 
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आधार को बैंक एकाउंट और पैन कार्ड से लिंक करना सरकार ने इसे अनिवार्य किया है। लेकिन अब यूआईडीएआई ने अब कुछ लागों को इसमें छूट दी है।
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आधार कार्ड - फोटो : Getty Images
तहसील चौक में आधार सेंटर संचालक रवि ने बताया कि अब प्रवासी भारतीयों यानी एनआरआई और पीआईओ को अपने बैंक खाते और पैन कार्ड को आधार से लिंक नही कराना होगा।

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पैन
हालांकि उनका कहना है कि उनकी पहचान के लिए एजेंसियों कोई नई व्यवस्था जारी कर रही है। अभी इसके लिए कोई नए आदेश जारी नहीं हुए हैं।
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aadhar card
बता दें कि सरकार ने कहा कि, जो लोग आधार के लिए योग्य है उन्हें हर हाल में आधार को बैंक खातों और पैन कार्ड समेत तमाम निर्धारित योजनाओं से जोड़ना होगा। इसके लिए छह फरवरी अंतिम तिथि रखी गई है।
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