नैनीताल उच्च न्यायालय
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हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को दोपहिया वाहनों पर पिछली सवारियों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य करने के आदेश दिए थे। प्रदेश में अब यह व्यवस्था लागू हो रही है। अगर आप दोपहिया से जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि खुद हेलमेट पहनने के साथ ही पीछे बैठी सवारी को भी हेलमेट पहनाएं।