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31 जुलाई तक इनकम टैक्स जमा नहीं किया तो अब भरे इतना ब्याज

Wed, 02 Aug 2017 09:24 AM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, देहरादून
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income tax department
करदाताओं को राहत देते हुए आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 5 अगस्त 2017 कर दी गई है, लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ा झोल है।
 
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इनकम टैक्स
यह तारीख केवल आईटीआर रिटर्न फाइलिंग के लिए बढ़ी है टैक्स भरने के लिए नहीं।

 
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इनकम टैक्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट मोहनीश ने बताया कि अगर आपने वित्त वर्ष 2016-17 का इनकम टैक्स जमा नहीं किया तो टैक्स पर आपको एक परसेंट ब्याज देना होगा। और रिटर्न फाइल न करने पर लगने वाला एक परसेंट ब्याज 5 अगस्त के बाद ही लागू होगा। 

 

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आयकर विभाग
आप नौकरीपेशा हैं और आपकी सैलरी से टीडीएस कट चुका है लेकिन एफडी पर ब्याज, किराये से आय आदि से होने वाली इनकम पर टैक्स देनदारी बनती है। तब आपको एक परसेंट ब्याज देना पड़ सकता है।

 
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money
आप नौकरीपेशा हैं और सैलरी में से पहले ही पूरा टीडीसी कट चुका है। केवल रिटर्न फाइलिंग ही शेष है। तो ऐसी स्थिती में 5 अगस्त तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं और कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी।

 
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money
इनकम टैक्स कानून के अंतर्गत 1 दिन लेट होने पर भी पेनल्टी पूरे महीने के हिसाब से ही जोड़ी जाती है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि 1 अगस्त को इनकम टैक्स जमा करें या 31 अगस्त को टैक्स की राशि पर 1 फीसद की ब्याज देना होगा। हालांकि 31 मार्च 2017 तक 90 फीसद एडवांस टैक्स जमा कर देने पर यह पेनल्टी नहीं लगती है।
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