अगर आप ट्रेन में सफर करने जा रहे हैं तो पहले ये नियम जान लें, वरना आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है।
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रेल में सफर के लिए रेलवे बोर्ड ने कुछ नियम जारी किए हैं। अगर इनका पालन नहीं किया तो आपको जेल ढीली करनी पड़ेगी।
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train ticket
- फोटो : demo pic
दून रेलवे स्टेशन के निदेशक हर्षस्वरूप ने बताया कि, बिना टिकट या गलत टिकट यात्रा करने पर रेवले एक्ट 1989 के तहत आपको पहले स्टेशन से आखिरी स्टेशन तक का या न्यूनतम 250 रुपए का चार्ज वसूला जाएगा।
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money
सुपरफास्ट गाड़ी में यात्रा करते समय बिना सुपरफास्ट का टिकट लिए पकड़े गए तो 15 रुपए से लेकर 250 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा।
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train
पांच साल या उससे अधिक या 12 साल से कम उम्र के बच्चे का टिकट न लेने पर 250 रुपए या फिर व्यस्क व्यक्ति कि किराए का आधा किराया वसूला जाएगा।
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cigarette
अगर स्टेशन परिसर में तंबाखू, गुका या फिर धूम्रपान करते पाए गए तो 200 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है।