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सोशल साइट पर इन मैसेजेस को लाइक-शेयर करने पर हो सकती है जेल!

Wed, 16 Nov 2016 08:27 AM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून
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जेल में माेबाइल - फोटो : Desk
सोशल साइट्स पर जाने अंजाने में की गई गलती आपको सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। इससे बचने के लिए इन बातों ख्याल जरूर रखें।
 
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सोशल साइट फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्स एप पर चल रहे संदेशों को लाइक और टिप्पणी करने से पहले एक बार जरूर सोच लें, क्योंकि यह जल्दबाजी आपके लिए मुसीबत बन सकती है।
 
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twiiter
कापी पेस्ट फार्मूले का उपयोग कर भ्रामक संदेशों को शेयर करने से लोग नहीं हिचकिचा रहे हैं।
 

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस में 66 ए आईटी एक्ट का प्रयोग तो बंद हो गया है, लेकिन एक्ट के दूसरे प्रावधानों में पुलिस को कार्रवाई का अधिकार है।
 
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हरीश रावत - फोटो : पीटीआई
प्रतिबंध किए गए पांच सौ और एक हजार रुपये के नोट को बदलवाने के मामले में देहरादून में सीएम आवास से थैलों में नोट निकालने के भ्रामक प्रचार में कार्रवाई ताजा उदाहरण है। हालांकि पुलिस ने आईटी एक्ट के बजाए आईपीसी की धारा 505 के तहत मामला दर्ज किया है।
 
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फेसबुक
66 आईटी एक्ट में यह प्रावधान
सोशल साइट फेसबुक और व्हाट्स एप पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने, फर्जी आईडी बनाने और फेसबुक पर लाटरी निकलने का लालच देना आदि मामलों में कार्रवाई का प्रावधान है। इसमें तीन साल की सजा और तीन लाख का जुर्माना हो सकता है।
 
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पॉर्न - फोटो : getty
67 आईटी एक्ट में यह कार्रवाई 
सोशल साइट पर फेसबुक आदि पर अश्लीलता फैलाने के मामले में कार्रवाई का प्रावधान है। इस एक्ट में पांच साल की सजा और पांच लाख रुपये के जुर्माने की व्यवस्था है। 
 
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sadanand date
सोशल साइट पर भ्रामक प्रचार करने वालों पर पुलिस नजर रखे हुए हैं। इसके लिए अलग से पुलिस का स्पेशल सेल गठित है। समय-समय पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। 
- डा. सदानंद दाते, एसएसपी
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