कुछ सेवाओं के लिए आधार लिंक की समय सीमा 31 मार्च 2018 से बढ़ गई है तो कुछ के लिए नहीं। ऐसे में हजारों लोग कनफ्यूजन में पड़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डीएल, बैंक, पैन कार्ड, सिम कार्ड को आधार से लिंक करेन के डेडलाइन फाइनल फैसले के आने तक बढ़ा दी है। बीमा पॉलिसी को आधार से लिंक करवाने की डेडलाइन तब तक के लिए बढ़ गई है जबतक सुप्रीम कोर्ट इस बात का फैसला नहीं ले लेता। मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करवाने की तारीख अब तक तय नहीं है। यह तब तक करवा सकते हैं जब तक टेलिकॉम मंत्रालय इस पर कोई राय नहीं देता। वहीं बैंक खाते को खोलने और तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते समय आधार कार्ड पहले की तरह की जरूरी होगा। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है और आधार के लिए आवेदन किया है वह आधार एप्लीकेशन नंबर दे सकते हैं। 1 जुलाई से आधार कार्ड के लिए फेस रिकगनिशन की सुविधा और वर्चुअल आईडी की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।