मुख्य सचिव के अनुसार राज्य के सभी सरकारी कामों में इस्तेमाल होने वाले डाक्यूमेंट को अब स्वप्रमाणित कर जमा कराया जा सकेगा। पहले इन्हें राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराना अनिवार्य होता था। उनका कहना है कि जिस कार्य के लिए स्वप्रमाणित डाक्यूमेंट जमा कराए गए हैं, उन पर अंतिम निर्णय से पहले जांच अवश्य कर ली जाए।