पिरान कलियर के प्रसाद में मिलावट
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दोनों में इकाइयां ही बिना फूड लाइसेंस के संचालित हो रही थी। मौके पर आवश्यक दस्तावेज जैसे पानी की रिपोर्ट, कर्मचारियों की मेडिकल रिपोर्ट एवं पेस्ट कंट्रोल नहीं पाए गए। निर्माताओं को मौके पर लिखित में पाई गई कमियों के संबंध में नोटिस जारी किया गया है। तीन दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। अपर सचिव खाद्य द्वारा पिरान कलियर में कार्यरत खाद्य कारोबारियों को फूड लाइसेंस बनाने और साफ सफाई के निर्देश दिए गए।