राशनकार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है। राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए नया फरमान जारी किया है। अगर आपने यह फरमान नहीं माना तो भविष्य में आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है।
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- फोटो : अमर उजाला
अधिकारियों का कहना है कि राशन कार्ड धारकों को अब आधार नंबर के साथ ही परिवार के मुखिया का बैंक खाता और आईएफएससी कोड को भी राशन कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया गया है। ताकि भविष्य में राशन पर मिलने वाली सब्सिड़ी भी सीधे उपभोक्ताओं के खाते में आ सके।
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आधार कार्ड, खाता नंबर जमा करने के लिए 31 अगस्त तक की तिथि निर्धारित की गई है। पूर्ति विभाग ने सभी उपभोक्ताओं को अपने-अपने क्षेत्र के सहकारी राशन विक्रेताओं को आधार कार्ड नंबर देने को कहा है।
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सरकार के निर्देश पर डेढ़ साल से अधिक समय से उपभोक्ताओं के आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करने का काम चल रहा है। जिलेभर के एक लाख 50 हजार 789 राशन कार्डो परछह लाख 89 हजार 95 हजार यूनिट है। डेढ़ साल में करीब साढ़े पांच लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने राशन कार्ड को आधार से लिंक करवा दिए हैं।
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वर्तमान में 31 जुलाई तक आधार लिंक करवाने की आखिरी तिथि घोषित की गई थी। अब सरकार ने राशन कार्डधारक परिवार के मुखिया का बैंक खाता, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम भी राशन कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है।
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प्रत्येक कार्डधारक को बैंक खाता से संबंधित जानकारी 31 अगस्त तक जिला पूर्ति कार्यालय, अपने-अपने क्षेत्र के सहकारी राशन विक्रेता को देनी होगी। ताकि भविष्य में चीनी, चावल, गेंहू आदि सरकारी राशन पर मिलने वाले सब्सिड़ी सीधे संबंधित व्यक्ति के खाते में आ सके।
जिला पूर्ति अधिकारी शिल्पी शुक्ला का कहना है कि सरकार ने आधार कार्ड के साथ ही अब बैंक खाता नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम भी राशन कार्ड से अनिवार्य रूप से जोडने के निर्देश दिए हैं। 31 अगस्त तक सभी उपभोक्ताओं को बैंक खाता, आधार नंबर जमा करवाना होगा।