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वाहनों को लेकर जारी हुआ नया नियम, ऐसा न करने पर भरना होगा वाहन की कीमत से ज्यादा जुर्माना

Tue, 10 Oct 2017 06:18 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
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अगर आपने ऐसा नहीं किया है और बड़े नुकसान से बचना चाहते हैं जल्दी से ये काम कर लें। नहीं तो आपको अपने वाहन की कीमत से ज्यादा जुर्माना भरना पड़ेगा।
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fortuner car
15 साल बाद वाहन का री-रजिस्ट्रेशन न कराना अब महंगा पड़ सकता है। इसके तहत वाहन की 15 साल की उम्र पूरी होने पर री-रजिस्ट्रेशन न कराने पर प्रति माह तीन सौ रुपये की दर से जुर्माना वसूला जाएगा।
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स्टीयरिंग व्हील पकड़ने का तरीका। - फोटो : Amar Ujala
मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहनों की अधिकतम उम्र 15 साल निर्धारित है। 15 साल बाद वाहन की कंडीशन ठीक होने पर संभागीय परिवहन कार्यालय से पांच साल के लिए री-रजिस्ट्रेशन कराने का प्रावधान है। 29 दिसंबर 2016 को केंद्र सरकार ने री-रजिस्ट्रेशन कराए बगैर सड़कों पर वाहन चलाने वालों के लिए जुर्माने का नियम लागू कर दिया।

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इसके तहत प्रतिमाह तीन सौ रुपये जुर्माने का प्रावधान है। अभी अधिसंख्य वाहन चालकों को इस नए प्रावधान व जुर्माने की जानकारी नहीं है। ऐसे में चेकिंग के दौरान बड़ी संख्या में स्कूटर और मारुति 800 कारें पकड़ में आ रही हैं।
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एआरटीओ अरविंद पांडे के मुताबिक चेकिंग में स्कूटर और मारुति 800 कारें ही मिल रही हैं। कई वाहन जिनका रजिस्ट्रेशन पिछले साल दिसंबर में ही खत्म हो चुका है उनका जुर्माना अब तीन हजार से अधिक हो गया है। कई स्कूटर ऐसे हैं जिनकी वैल्यू ही तीन हजार रुपये भी नहीं है।
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जिला पंचायत की वसूली से खफा होकर ट्रांसपोर्टरों द्वारा खड़िया में हाईवे पर खड़े किए गए ट्रक।
एआरटीओ के मुताबिक जुर्माना जमा नहीं करने पर वाहनों को सीज किया जा रहा है ताकि ये वाहन दोबारा सड़क पर न आ सके। हालांकि कई वाहन चालक जुर्माना जमा कर री रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं।
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