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पासपोर्ट बनवाने से पहले पढ़ें अपने फायदे की खबर, वरना मुश्किल में फंस जाएंगे

Mon, 25 Dec 2017 06:31 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, देहरादून
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indian passport
अगर आप पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं तो यह खबर जरूर पढ़ लें, इससे आपको फायदा होगा। नहीं तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं।



 
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aadhaar
जी हां, अब पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य नहीं होगा। अगर आपके आधार कार्ड में आपका सही पता लिखा है तो अब वह बर्थ प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के लिए काम आएगा।
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पासपोर्ट
भारतीय नागरिकों को आसानी से पासपोर्ट मिल सके, इसलिए सरकार ने बताया कि आधार और पेन कार्ड को जन्म प्रमाण के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है।

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pan card
पासपोर्ट अधिनियम 1980 के दौरान 26 जनवरी 1989 के बाद जन्म लेने वालों को जन्म प्रमाण पत्र देना अनिवार्य था। अब स्कूल के सर्टिफिकेट, पेन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी और LIC बांड का प्रयोग जन्म प्रमाण के तौर पर किया जा सकता है।
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पेंशन
वहीं सरकारी कर्मचारी अपनी सर्विस रिकार्ड और पेंशन रिकार्ड दे सकते हैं। यह सुविधा सरकार की तरफ से इसलिए दी जा रही है जिससे लोगों को आसानी से पासपोर्ट उपलब्ध करवाया जा सके।
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प्रतीकात्मक फोटो
60 साल से अधिक और 8 साल से कम उम्र के लोगों को पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने पर 10% का डिसकाउंट मिलेगा।
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online app
वहीं ऑनलाइन आवेदन करने वालों को केवल एक ही व्यक्ति का ब्यौरा देना होगा। शादीशुदा लोगों को मैरिज सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। तलाकशुदा लोगों को भी संबंधित जानकारी नहीं देनी होगी। ये सारे नियम दिसंबर 2016 के बाद से लागू हैं।
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