प्रदेश में सरकार कर्मचारियों को अब सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) का पैसा निकालने में आसानी होगी। साथ ही अपने आश्रितों की शिक्षा, स्वास्थ्य समेत तमाम जरूरी कार्यों के लिए जीपीएफ से ज्यादा धन निकाल सकेंगे।
Trending Videos
विज्ञापन
2 of 5
money
राज्य सरकार ने उत्तराखंड सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली की अधिसूचना शुक्रवार को जारी कर दी। सरकार ने अपने कार्मिकों को तोहफा दिया है। मंत्रीमंडल ने बीती 11 मई जीपीएफ की नियमावली को ज्यादा साल बनाते हुए संशोधन को मंजूरी दे दी है।
विज्ञापन
3 of 5
वित्त प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार्र सरकार कर्मचारियों के आश्रितों में अविवाहित भाई-बहन के साथ माता-पिता को शामिल किया गया है। सरकारी कर्मियों को अपने बच्चों के साथ ही आश्रित सदस्यों की पढ़ाई, धार्मिक कार्यों, भवन मरम्मत या नया भवन, भूमि या फ्लैट के लिए जीपीएफ में धन उपलब्ध होगा।
4 of 5
money
जीपीएफ से धनराशि 12 साल के बजाए 10 साल में निकाली जा सकेगी। नए भवन, भूमि खरीद के लिए 15 साल के बजाय 12 साल में धनराशि उपलब्ध हो जाएगी।