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अब जीपीएफ ने निकल सकेगा झटपट और जितना चाहो उतना पैसा

Sat, 27 May 2017 04:39 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, देहरादून
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प्रदेश में सरकार कर्मचारियों को अब सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) का पैसा निकालने में आसानी होगी। साथ ही अपने आश्रितों की शिक्षा, स्वास्‍थ्य समेत तमाम जरूरी कार्यों के लिए जीपीएफ से ज्यादा धन निकाल सकेंगे।
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राज्य सरकार ने उत्तराखंड सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली की अधिसूचना शुक्रवार को जारी कर दी। सरकार ने अपने कार्मिकों को तोहफा दिया है। मंत्रीमंडल ने बीती 11 मई जीपीएफ की नियमावली को ज्यादा साल बनाते हुए संशोधन को मंजूरी दे दी है। 
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वित्त प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार्र सरकार कर्मचारियों के आश्रितों में अविवाहित भाई-बहन के साथ माता-पिता को शामिल किया गया है। सरकारी कर्मियों को अपने बच्चों के साथ ही आश्रित सदस्यों की पढ़ाई, धार्मिक कार्यों, भवन मरम्मत या नया भवन, भूमि या फ्लैट के लिए जीपीएफ में धन उपलब्‍ध होगा।

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जीपीएफ से धनराशि 12 साल के बजाए 10 साल में निकाली जा सकेगी। नए भवन, भूमि खरीद  के लिए 15 साल के बजाय 12 साल में धनरा‌शि उपलब्‍ध हो जाएगी।
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जीपीएफ से छह महीने के वेतन के बराबर राशि या जीपीएफ में जमा धनराशि का 50 फीसदी निकाला जा सकेगा।
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