म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं तो हम आपके लिए जरूरी जानकारी लाए हैं। एक अप्रैल से म्यूचुअल फंड में निवेश सस्ता होगा।
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म्यूचुअल फंड से जुड़े सेबी के नए नियम 1 अप्रैल 2019 से लागू होंगे। इसके तहत टोटल एक्सपेंस रेशियो (म्यूचुअल फंड के संचालन के लिए निवेशकों से वसूला जाने वाला शुल्क) 2.25 होगा।
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ये चार्ज निवेशकों से वसूला जाता है। क्लोज एंडेड स्कीम (निश्चित समय के बाद बंद होने वाली स्कीम) के लिए यह शुल्क 1.25 फीसदी होगा।
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वहीं इक्विटी स्कीम के अलावा दूसरी स्कीम (जैसे डेब्थ फंड) में यह शुल्क एक प्रतिशत होगा।
शेयर बाजार विशेषज्ञ रंजन वर्मा के मुताबिक, पहले क्लोज एंडेड फंड में करीब 3.2, डेब्थ फंड में करीब 1.50 प्रतिशत पैसा काटा जाता था। निश्चिततौर पर इसमें गिरावट आने से निवेशकों को लाभ होगा।