फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सावधान! सख्त हो गए नियम, अगर आपके बैंक अकाउंट में है इतने पैसे तो हो सकती है पूछताछ

Sun, 08 Apr 2018 04:46 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
विज्ञापन
1 of 7
money - फोटो : amar ujala
बैंक खातों में पैसे रखने को लेकर और मुश्किलें बढ़ने वाली है। अब अगर बैंक में इतनी भी रकम है तो आपसे पूछताछ हो सकती है। जल्दी से चेक कर लीजिए अकाउंट।
विज्ञापन

2 of 7
money
खाते में पैसे रखने को लेकर नियम और भी सख्त हो गए है। न सिर्फ खाते में पैसे रखने को लेकर बल्कि खर्च करने पर भी आपको बैंक को जवाब देना होगा। जानिए क्यों और क्या हुए है बदलाव।

 
विज्ञापन

3 of 7
money
 सरकार की ओर से बैंक ट्रांजेक्शन को लेकर बदले नियमों पर अगर खाताधारकों ने ध्यान नहीं दिया तो उनकी मेहनत की कमाई बर्बाद हो सकती है।

4 of 7
काला धन
ब्लैक मनी कंट्रोल करने के लिए अब इन नए नियमों के तहत इनकम टैक्स विभाग आपके तमाम ट्रांजैक्शन पर नजर रख रहा है। जिसके बाद अब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कुछ सावधानी बरतनी होगी।
 
विज्ञापन

5 of 7
money
बैंक में अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में एक या कई अकाउंट में कुल 10 लाख रुपए या इससे अधिक कैश जमा कराते हैं तो इस बात की जानकारी बैंक इनकम टैक्स विभाग को देगा।

 
विज्ञापन

6 of 7
income tax
 इस पर इनकम टैक्स विभाग आपसे पूछताछ कर सकता है। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए या इससे अधिक फिक्स्ड डिपॉजिट किया गया है तो भी बैंक इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट को देगा।

 
विज्ञापन
विज्ञापन

7 of 7
TAX
बैंक को 1 लाख रुपए इससे अधिक के क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट की जानकारी भी इनकम टैक्स विभाग को देनी होगी। इसके अलावा एक फाइनेंशियनल ईयर में  लाख रुपए या इससे अधिक का क्रेडिट कार्ड ड्यू सेटल करने के लिए किसी भी मोड चेक, ऑनलाइन या कैश से किए गए पेमेंट की जानकारी बैंक को इनकम टैक्स विभाग को देनी होगी।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें