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मोदी सरकार ने बदला इनकम टैक्स का यह नियम, जिसके बाद अब आपकी खैर नहीं

Wed, 31 Jan 2018 10:47 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
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पीएम मोदी
मोदी सरकार ने इनकम टैक्स वसूलने के लिए एक नियम बदल डाला है। जिसके लागू होने के बाद आपकी खैर नहीं होगी।
 
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income tax
आयकर से बचने के लिए पता बदलने वाले अब जहां भी जाएंगे, नोटिस उनके पीछे आएगा। आयकर विभाग अब केवल आईटीआर में दी गई जानकारी पर निर्भर नहीं रहेगा। नियमों में बदलाव कर दिया गया है।
 
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नोटिस
इसके तहत अब बैंक, बीमा कंपनी, डाकघर या कहीं और सरकारी रिकॉर्ड में दिए गए पते पर भी आयकर का नोटिस आएगा। इस बदलाव के बाद कोई भी नोटिस से नहीं बच पाएगा।

 

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income tax
केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर 2017 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत आयकर की पहुंच का नियम बदल दिया गया है। आयकर विभाग को यह शक्ति भी मिल गई है कि वह आपके पते पर हर हाल में नोटिस पहुंचाए।

 
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income tax
आयकर के नियम 127 के तहत यह नोटिस भेजा जा सकेगा। हर साल तमाम ऐसे लोग सामने आते हैं जो कि आईटीआर भरने के बाद आयकर विभाग के पचड़े से बचने के लिए अपना पता बदल लेते हैं। आयकर नोटिस भेजता है, लेकिन वह पहुंचता नहीं है। नियम में बदलाव के बाद अब आपका पता कहीं से भी लिया जा सकेगा।
 
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income tax department
आयकर विभाग के मुताबिक नए साल से इस नियम के तहत सही पते की जानकारी लेकर ही नोटिस भेजा जाएगा।
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पैन
पहले यहां दिए गए पते पर जाता था नोटिस: पैन कार्ड का पता, इनकम टैक्स रिटर्न में दिया गया पता, पूर्व की रिटर्न में दर्ज पता, ई-मेल आईडी, पूर्व की आईटीआर में दी गई ई-मेल आईडी या आयकर विभाग के पास उपलब्ध आपकी कोई और ई-मेल आईडी। 

 
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आयकर विभाग
बैंक खाता खुलवाने में दिया गया पता, बीमा पॉलिसी लेने में दिया गया पता, डाकघर की आरडी या किसी अन्य खाते में दिया गया पता, नगर निगम, एमडीडीए या अन्य किसी विकास प्राधिकरण में दिया गया पता, फॉर्म 61 पर दर्ज किया गया पता या सरकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध कोई भी पता।
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