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बदल गया इनकम टैक्स का यह एक नियम, नजरअंदाज किया तो मुसीबत झेलेंगे

Thu, 08 Feb 2018 07:42 AM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून
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income tax
आयकर विभाग ने इनकम टैक्स को लेकर नियम में बदलाव किया है। अगर ध्यान नहीं दिया तो आपको परेशानी हो सकती है।


 
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इनकम टेक्स - फोटो : SELF
आयकर विभाग ने अब आईटीआर भरने वालों ही नहीं बल्कि अन्य आयकर दाताओं पर भी निगाह रखनी शुरु कर दी है।

 
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अगर अगर कोई भी आयकर से बचने के लिए पता बदलेगा तो उसके सरकारी दस्तावेजों में दर्ज पते पर विभाग नोटिस भेजेगा।

 

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नरेंद्र मोदी
केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर 2017 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। अब आयकर के नियम 127 के तहत यह नोटिस भेजा जा सकेगा।

 
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फाइल फोटो
पहले पैन कार्ड का पता, इनकम टैक्स रिटर्न में दिया गया पता, पहले की रिटर्न में दर्ज पता, ई-मेल आईडी, पूर्व की आईटीआर में दी गई ई-मेल आईडी या आयकर विभाग के पास उपलब्ध आपकी कोई और ई-मेल आईडी पर ही नोटिस जाता था।

 
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demo pic - फोटो : अमर उजाला
लेकिन अब  बीमा पॉलिसी लेने में दिया गया पता, बैंक खाता खुलवाने में दिया गया पता, डाकघर की आरडी या किसी अन्य खाते में दिया गया पता, नगर निगम, एमडीडीए या अन्य किसी विकास प्राधिकरण में दिया गया पता, फॉर्म 61 पर दर्ज किया गया पता या सरकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध कोई भी पता हो उस पर विभाग नोटिस भेजेगा।
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