tax return
अगर आप ये सोच रहे हैं तो कि अलग-अलग स्रोतों से हुए इनकम जिन पर टीडीएस काटा जा चुका है, तो ऐसा न सोचें। यह ब्योरा जरूर दें। नियमों के मुताबिक यह बिल्कुल गलत है। आपको ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने में ऐसी इनकम का ब्योरा भी देना होगा। अगर कोई वेतनभोगी है और इसके साथ किराया, ब्याज आदि से अतिरिक्त आय हो रही, है तो रिटर्न फाइल करते समय आप केवल अपनी वेतन से होने वाली इनकम का ब्योरा रिटर्न फाइल में न भरें।