अगर आप इनकम टैक्स रिर्टन भरने जा रहे हैं तो ध्यान दें, वरना नुकसान हो सकता है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
क्या आप जानते हैं कि, आयकर के प्रावधानों के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्ति को छूट मिलती है। इसके लिए वे आसानी से क्लेम कर सकते हैं।
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tax return
आयकर के अधिकारियों कहना है कि, यह प्रावधान तो है, लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे में उनको नुकसार झेलना पड़ता है। इस तरह के कई केस सामने आ रहे हैं
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tax return
उनका कहना है कि, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2018 निर्धारित है। लोग इसके लिए दस्तावेज जुटाने में लगे हैं। तो दिव्यांगों को भी विकलांगता का प्रमाणपत्र रखना जरूरी है।
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money
अगर व्यक्ति 40-80 फीसद तक विकलांग है तो उसे 75,000 तक की छूट मिलती है। वहीं अगर विकलांगता 80 फीसद से अधिक है तो यह छूट 1 लाख 25 हजार है।
हालांकि, 40 फीसद तक विकलांग है तो उसे किसी भी तरह की कर छूट का फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर विकलांग व्यक्ति किसी पर आश्रित है तो यह छूट उस व्यक्ति को मिलती है जो कि विकलांग व्यक्ति के परिवार का सदस्य है।