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जीएसटी से पहले कारोबारियों को राहत, एक महीने की मोहलत मिली

Fri, 30 Jun 2017 04:38 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हल्द्वानी
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वस्तु एवं सेवा कर में कारोबारियों को राहत दी गई है। उन्हें एक महीने की मोहलत दी गई है। जीएसटी से जुड़ी खास खबर...
 
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वाणिज्य कर विभाग के अनुसार जीएसटी में कारोबारियों को हर माह हुए कुल कारोबार का लेखा-जोखा देना है। इसमें प्रत्येक लेन देन का इनवायस लगाना भी अनिवार्य किया गया है ताकि खरीदार-विक्रेता के इनवायसों का मिलान कर कुल बिक्री की जांच की जा सके।
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इधर एक जुलाई से लागू होने वाले जीएसटी को लेकर कारोबारियों में संशय बरकरार है। ऑन लाइन पंजीयन, रिटर्न भरने, इनवायस अपलोड करने समेत समूची प्रक्रिया को लेकर संदेह बना हुआ है। केंद्र ने इसको देखते हुए कारोबारियों को राहत दी है।

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कारोबारी एक जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद पूरे माह के कारोबार का विस्तृत ब्योरा देने में एक महीने की रियायत दी गई है। कारोबारी अगस्त में ही जुलाई माह का इनवायस दर इनवायस विवरण देने के लिए बाध्य नहीं है वे सिर्फ कुल कारोबार की रकम भी बता सकते हैं।
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वाणिज्य कर विभाग उन्हें इनवायस लगाने के लिए बाध्य नहीं करेगा लेकिन सितंबर की निश्चित तिथि तक उन्हें जुलाई के कारोबार के इनवायस का भी विवरण देना होगा। केंद्र का मानना है कि नया जीएसटी लागू होने में कारोबारियों को रिटर्न भरने में आ रही तकनीकी, व्यवहारिक दिक्कतों को दूर किया जा सके। साथ ही कारोबारी जीएसटी को सरलता से समझ सके।
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हल्द्वानी वाणिज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर राहुल वर्मा ने बताया कि कारोबारी जुलाई का इनवायस समेत पूरा ब्योरा अगस्त के बजाय सितंबर तक भी दे सकते हैं लेकिन जो व्यापारी अगस्त में देना चाहे तो वह भी ब्योरा दे सकता है।
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