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क्या आप जानते हैं, इन उत्पादों पर GST की दरें हो गई हैं कम

Fri, 19 Jan 2018 12:45 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
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जीएसटी
जीएसटी काउंसिल ने 20 प्रकार के उत्पादों पर टैक्स की दर को कम करने का फैसला लिया है। 
 
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Handicraft shawl
इन हैंडीक्राफ्ट उत्पादों पर टैक्स दर कम होने से उत्तराखंड के हस्तशिल्प उत्पाद तैयार करने वाले समूह या फर्म को जीएसटी टैक्स में राहत मिलेगी।

 
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gst
इसके साथ ही एक फरवरी से उत्तराखंड समेत पूरे देश में ई-वे बिल सिस्टम लागू होगा। जिससे माल को राज्य से बाहर भेजने व दूसरे राज्य से माल मंगाने के लिए ई-वे बिल अनिवार्य होगा। बिना ई-वे बिल के माल ट्रांसपोर्ट करने पर सख्त कार्रवाई भी होगी।
 

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Gst Council
बृहस्पतिवार को दिल्ली में आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने जीएसटी में टैक्स रिटर्न फाइल की प्रगति के साथ ई-वे बिल सिस्टम के बारे में काउंसिल को जानकारी दी। वित्त मंत्री ने काउंसिल को अवगत कराया कि ई-वे बिल लागू करने के लिए उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है और ट्रायल के दौरान ई-वे बिल में व्यापारियों का अच्छा रिस्पांस आ रहा है।

 
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prakash pant
वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने बताया कि काउंसिल ने कई उत्पादों पर टैक्स दरें कम करने का फैसला लिया है। जिसमें हैंडीक्राफ्ट के 20 विभिन्न प्रकार के उत्पादों पर टैक्स की दरों को कम किया गया है। इससे उत्तराखंड के हस्तशिल्प कारीगरों के साथ उत्पाद बनने वाले समूह को टैक्स कम करने का फायदा मिलेगा। हैंडीक्राफ्ट उत्पादों पर टैक्स कम का फैसला राज्य के हित में है।

 
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money
इसके अलावा सालाना टर्नओवर के हिसाब से जीएसटी दायरे में न आने वाले उन व्यापारियों को राहत दी है। जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से जीएसटी में पंजीकरण कराया था। लेकिन जीएसटी में यह प्रावधान था कि पंजीकरण के बाद एक साल तक रद नहीं कर सकते हैं। अब जीएसटी ने एक साल से पहले भी पंजीकरण रद करने की छूट प्रदान की है। इसके साथ ही जीएसटीआर-1, 5 में रिटर्न फाइल करने के लिए विलंब शुल्क को कम कर व्यापारियों के लिए राहत दी है। इस बैठक में आयुक्त राज्य कर सौजन्या, अपर आयुक्त पीयूष कुमार भी उपस्थित रहे। 
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