जिन नौकरी पेशा कर्मचारियों का PF कटता है, उनके लिए यह खबर दिल खुश कर देने वाली है। जानिए क्या फायदा होने वाला है...
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money
नौकरी पेशा हैं और हर महीने पीएफ कटता है तो कोई मुश्किल नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की ओर से दी जा रही सुविधा के तहत आप अपने खाते में जमा रकम की 90 प्रतिशत राशि से लोन ले सकते हैं और हर महीने खाते में जमा होने वाले अंशदान का इस्तेमाल लोन की किस्त के रूप में कर सकते हैं।
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EPFO
ईपीएफओ रीजनल कमिश्नर मनोज कुमार यादव ने अमर उजाला से खासतौर पर यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि ईपीएफओ के नए नियमों के तहत कम से कम दस खरीदार मिलकर एक को-ऑपरेटिव सोसायटी का गठन करें।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
इसके बाद उनके लिए घर खरीदना आसान हो जाएगा। अब आप घर खरीद ने, घर बनाने या घर के लिए जमीन खरीदने के लिए पीएफ अकाउंट से रकम निकाल सकेंगे। जमीन खरीदने के लिए आप अपने पीएफ खाते में जमा रकम का 90 प्रतिशत निकाल सकते हैं।
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money
मसलन, अगर आपको कोई बना हुआ मकान खरीदना है तो उस पर हुडको के माध्यम से लोन ले सकते हैं। आपके खाते (ईपीएफ) में जमा 90 प्रतिशत अंशदान डाउन पेमेंट के तौर पर काम आ जाएगा। इसके बाद हर महीने पीएफ खाते में जमा होने वाला अंशदान आपकी मासिक लोन की किस्त का हिस्सा बन जाएगा।
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Money
मसलन, अगर आपका अंशदान 3000 रुपये जमा होता है और आपकी लोन की किश्त पांच लाख रुपये की है तो आपको केवल दो हजार रुपये महीना ही किस्त देनी होगी। बाकी का पैसा पीएफ खाते से सीधे एडजस्ट होता चला जाएगा। इससे होम लोन लेना आसान होने के साथ ही 2.20 लाख रुपये की सब्सिडी भी मिलेगी।
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home loan
पीएफ की यह होम योजना 10 से 25 हजार रुपये मासिक वेतन वालों के लिए बेहतर है। यह है जरूरी नियम: पीएफ अंशधारक कम से कम ईपीएफओ में तीन वर्ष पुराना होना चाहिए। पीएफ खाते में कम से कम 20 हजार रुपये बैलेंस होना चाहिए।
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home loan
घर बनाने के लिए हाउसिंग से जुड़ी किसी रजिस्टर्ड सोसाइटी का सदस्य होना जरूरी है।मकान या प्लॉट खरीदने के लिए इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। किसी सरकार या प्राइवेट संस्था की ओर से बेची जा रही प्रॉपर्टी भी इससे खरीद सकते हैं।
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narendra modi
पूरा पेमेंट सीधे संबंधित एजेंसी को ही किया जाएगा। इस योजना का लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को हुड़को से क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के तहत 2.20 लाख तक की सब्सिडी भी मिले
सरकार ने ईपीएफ योजना 1952 के पैरा 68 बीडी में एक नया प्रावधान जोड़ा है। इसके तहत अब इंप्लाई अपने फंड की मदद से घर का सपना पूरा कर सकते हैं। ईपीएफओ कार्यालय में आकर इसकी जानकारी ली जा सकती है। -मनोज कुमार यादव, रीजनल कमिश्नर, ईपीएफओ