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शराब पीते हैं तो हो जाएं सावधान, अब ऐसा किया तो भरना पड़ेगा 1 लाख जुर्माना

Mon, 26 Mar 2018 04:50 PM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून
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alcohol
अगर आपको भी शराब की लत है तो अब आपको भारी पड़ सकती है।
 
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Alcohol
प्रदेश सरकार ने विधानसभा में विधेयक पारित कर संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 में कई संशोधन किए हैं। अब आबकारी एक्ट के उल्लंघन पर पांच हजार के बदले एक लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। विधेयक में जुर्माना की राशि बढ़ा दी गई है।
 
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Alcohol
उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में नेशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में बार खोलने की अनुमति दे दी है। विधानसभा में उत्तराखंड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2018 को पास कर दिया गया।

 

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कोर्ट
इस विधेयक के पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नेशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में बार खोले जा सकेंगे। क्योंकि अब बार में शराब परोसना सर्विस एंड सप्लाई की श्रेणी में आएगा। पहले यह सेल की श्रेणी में आता था।
 
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Telangana Liquor Price App
सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2016 में नेशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकान खोले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसकी श्रेणी में बार और रेस्टोरेंट भी आ गए जहां शराब परोसी जाती है। हालांकि बाद में कोर्ट ने उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के लिए रियायत दे दी थी।

 
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money
बाद में नगर निकाय क्षेत्र के लिए छूट दे गई है। प्रदेश सरकार ने कई स्टेट हाईवे को जिला मार्ग घोषित कर दिया था। इसके बाद मैदानी जनपदों में नगर निकाय क्षेत्र से बाहर स्थित रेस्टोरेंट और बार सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की जद में आ रहे थे। उन्हें राहत दी है।
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