बहू और पोता-पोती के साथ बरेली से हल्द्वानी में रहने आए एक व्यक्ति ने सितंबर 2019 में बहू की हत्या कर दी थी। इसके बाद बच्चों को लेकर फरार हो गया था। मकान मालिक की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। सत्र न्यायाधीश द्वितीय नीलम रात्रा की कोर्ट ने मंगलवार को अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 70 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड की 90 प्रतिशत राशि बच्चों को दी जाएगी।
देवलचौड़ स्थित हरिपुर जमन सिंह निवासी गुरुचरन सिंह ने चार नवंबर 2019 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि 10 सितंबर 2019 को यूपी के बरेली जिले के अलीगंज थाना स्थित गांव जोगीठेरा मंडेरा निवासी मदन लाल अपनी पुत्रवधू सीमा और पोता-पोती के साथ उनके घर किराए पर रहने पहुंचा था।
इसके बाद 18 सितंबर 2019 को मदन लाल ने आसपास के लोगों में बहू के बिना बताए कहीं चले जाने की अफवाह उड़ाई और 19 सितंबर 2019 की सुबह बच्चों को लेकर खुद भी चला गया। दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक 27 सितंबर 2019 को गुरुचरन के घर से करीब 50-60 मीटर दूरी जंगल में एक महिला का शव मिला।