अगर उनको नौकरी जाने के बाद अगले तीन माह तक नौकरी नहीं मिलती है तो वह पीएफ धारक दोबारा पीएफ अकाउंट से 80 फीसदी तक रकम एडवांस के तौर पर ले सकता है। इस प्रस्ताव को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने मंजूरी दे दी है। बस केंद्र सरकार को नोटिफिकेशन जारी करना है। ईपीएफओ के रिजनल कमिश्नर मनोज कुमार यादव ने बताया कि इस पर विचार किया जा रहा है। जैसे ही केंद्र सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी, इसे लागू कर दिया जाएगा।