अब पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको ज्यादा परेशानी नहीं झेलनी होगी। सरकार द्वारा नियम में किए गए इस बदलाव के बाद पासपोर्ट बनवाना आसान हो जाएगा।
विज्ञापन
2 of 8
aadhar
जी हां, अब पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य नहीं होगा। अगर आपके आधार कार्ड में आपका सही पता लिखा है तो अब वह बर्थ प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के लिए काम आएगा।
विज्ञापन
3 of 8
पैन
भारतीय नागरिकों को आसानी से पासपोर्ट मिल सके, इसलिए सरकार ने इस हफ्ते संसद में बताया कि आधार और पेन कार्ड को जन्म प्रमाण के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है।
4 of 8
पासपोर्ट
पासपोर्ट अधिनियम 1980 के दौरान 26 जनवरी 1989 के बाद जन्म लेने वालों को जन्म प्रमाण पत्र देना अनिवार्य था।
विज्ञापन
5 of 8
आधार कार्ड
- फोटो : Getty Images
अब स्कूल के सर्टिफिकेट, पेन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी और LIC बांड का प्रयोग जन्म प्रमाण के तौर पर किया जा सकता है।
विज्ञापन
6 of 8
modi varanasi
- फोटो : अमर उजाला
वहीं सरकारी कर्मचारी अपनी सर्विस रिकार्ड और पेंशन रिकार्ड दे सकते हैं। यह सुविधा सरकार की तरफ से इसलिए दी जा रही है जिससे लोगों को आसानी से पासपोर्ट उपलब्ध करवाया जा सके।
विज्ञापन
7 of 8
60 साल से अधिक और 8 साल से कम उम्र के लोगों को पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने पर 10% का डिसकाउंट मिलेगा।
वहीं ऑनलाइन आवेदन करने वालों को केवल एक ही व्यक्ति का ब्यौरा देना होगा। शादीशुदा लोगों को मैरिज सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। तलाकशुदा लोगों को भी संबंधित जानकारी नहीं देनी होगी। ये सारे नियम दिसंबर 2016 के बाद से लागू हैं।