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गाड़ियों के डीलर रेडक्रास सोसाइटी से आरसी बनवाने के लिए फाइलें ले सकते हैं, डीलर चाहें तो आरसी फाइल की कीमत गाड़ी की कीमत में जोड़कर वसूल कर सकते हैं। रजिस्ट्रिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जो रेट घोषित किए हैं, डीलर केवल ग्राहक से आरसी बनाने के लिए वहीं रेट वसूल सकते हैं। फैंसी नंबरों के लिए आरएलए की ई-ऑक्शन में ही भाग लेना होगा।डीलर प्वाइंट पर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कस्टमर को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आरएलए में फीस जमा करानी होगी। एचएसआरपी नंबर प्लेट के लिए आरएलए के शहर में अलग-अलग स्थान पर काउंटर खोले गए हैं, जहां हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए जा सकते हैं।
अगले हफ्ते से डीलर प्वाइंट पर गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया जाएगा। साफ्टवेयर बनकर तैयार हो गया है, अब लोगों को आरसी बनवाने के लिए आरएलए आफिस में लाइन नहीं लगानी पड़ेगी।
- अजित बालाजी जोशी, डीसी-आरएलए