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बैंक में खाता है तो इस नियम को भूलने की गलती कतई न करें, वरना होगा भारी नुकसान

Tue, 15 May 2018 08:07 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
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- फोटो : अमर उजाला
बैंक खाताधारक अगर यह नियम भूल गए तो उनकी खून-पसीने की कमाई खतरे में पड़ सकती है। पढ़िए और सर्तक रहिए...
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खाते में पैसे रखने को लेकर नियमों में कुछ सख्त बदलाव हुए हैं। इसके अंतर्गत न सिर्फ खाते में पैसे रखने को लेकर बल्कि खर्च करने पर भी आपको बैंक को जवाब देना होगा।

 
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डेमो - फोटो : डेमो
सरकार द्वारा बैंक ट्रांजेक्शन को लेकर बदले नियमों को नहीं माना तो जमा पूंजी पर सेंध लग सकती है। ब्लैक मनी कंट्रोल करने के लिए अब इन नए नियमों के तहत इनकम टैक्स विभाग आपके तमाम ट्रांजैक्शन पर नजर रख रहा है। इसके तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कुछ सावधानी बरतनी होगी।



 

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income tax
बैंक में अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में एक या कई अकाउंट में कुल 10 लाख रुपए या इससे अधिक कैश जमा कराते हैं तो इस बात की जानकारी बैंक इनकम टैक्स विभाग को देगा। इस पर इनकम टैक्स विभाग आपसे पूछताछ कर सकता है।

 
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बरामद हुआ धन - फोटो : amar ujala
अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए या इससे अधिक फिक्स्ड डिपॉजिट किया गया है तो भी बैंक इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट को देगा।


 
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income tax
बैंक को 1 लाख रुपए इससे अधिक के क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट की जानकारी भी इनकम टैक्स विभाग को देनी होगी। एक फाइनेंशियनल ईयर में  लाख रुपए या इससे अधिक का क्रेडिट कार्ड ड्यू सेटल करने के लिए किसी भी मोड चेक, ऑनलाइन या कैश से किए गए पेमेंट की जानकारी बैंक को इनकम टैक्स विभाग को देनी होगी।

 
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