अब अगर कैश में खर्चा किया तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। पढ़ें यह नया नियम...   दअसल, बजट में चेरिटेबल ट्रस्ट को लेकर नया नियम जारी हुआ है। चेरिटेबल ट्रस्ट को आयकर विभाग की विभिन्न धाराओं में छूट प्राप्त है।   हालांकि इसमें शर्त यह होती है कि कुल आय का 85 फीसदी हिस्सा समाजसेवा में खर्च किया गया हो। इनकम टैक्स एक्सपर्ट सीए विवेक खन्ना ने बताया कि, इसके बाद शेष 15 फीसदी राशि ट्रस्ट के कैपिटल फंड में चली जाती है।   ताजा बजट में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई ट्रस्ट ऐसा कोई भुगतान करता है जो नकद में किया गया हो या फिर उस पर निर्धारित टीडीएस नहीं काटा गया है तो संबंधित राशि पर आयकर देना होगा।