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अगर ऐसा नहीं किया तो फंस जाएगा आपके प्रोविडेंट फंड का पैसा

Thu, 12 Oct 2017 08:23 AM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, देहरादून
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EPF
कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफओ ने पीएफ ट्रांसफर के नियमों में बदलाव किया है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो प्रोविडेंट फंड का पैसा फंस जाएगा।
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money
नई व्यवस्था के तहत अब यूएएन नंबर से आधार को लिंक करना होगा। इसके बिना पीएफ ट्रांसफर संभव नहीं होगा।

 
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AADHAR
यूएएन और आधार आपस में लिंक कराने के बाद महज पांच दिन में पीएफ ट्रांसफर हो जाएगा।

 

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epfo
आमतौर पर पीएफ क्लेम में कई महीने तक लग जाते हैं। अब आधार से लिंक करने के बाद कुछ दिन में ये काम हो जाएगा।

 
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ईपीएफ - फोटो : demo pics
आधार को लिंक करने के लिए http://www.epfindia.com/site_en/ पर जाएं। अपने UAN नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें। जो पेज खुलेगा उसमें सबसे ऊपर Manage बटन पर क्लिक करें। वहां एक लिस्ट खुलेगी जिसमें से आपको KYC पर क्लिक करना है।

 
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AADHAR
क्लिक करते ही एक फॉर्म खुलेगा। यहां जहां बैंक, पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग, आधार समेत अन्य आप्शनंस दिखाई देंगे। आधार लिंक करने के लिए आधार के आगे खाली बॉक्स में आधार नंबर और अपना नाम लिख कर सेव कर दें।
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