बैंक अकाउंट होल्डर्स ने अगर इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो वह मुश्किल में फंस सकते हैं। इतना ही नहीं आपकी खून-पसीने की कमाई बर्बाद भी हो सकती है।
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bank
- फोटो : amar ujala
खाते में पैसे रखने को लेकर नियमों में कुछ सख्त बदलाव हुए हैं। इसके अंतर्गत न सिर्फ खाते में पैसे रखने को लेकर बल्कि खर्च करने पर भी आपको बैंक को जवाब देना होगा।
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modi-in-parliament
सरकार द्वारा बैंक ट्रांजेक्शन को लेकर बदले नियमों को नहीं माना तो जमा पूंजी पर सेंध लग सकती है।
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black money
ब्लैक मनी कंट्रोल करने के लिए अब इन नए नियमों के तहत इनकम टैक्स विभाग आपके तमाम ट्रांजैक्शन पर नजर रख रहा है। इसके तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कुछ सावधानी बरतनी होगी।
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धन निवेश
बैंक में अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में एक या कई अकाउंट में कुल 10 लाख रुपए या इससे अधिक कैश जमा कराते हैं तो इस बात की जानकारी बैंक इनकम टैक्स विभाग को देगा। इस पर इनकम टैक्स विभाग आपसे पूछताछ कर सकता है।
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income tax
अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए या इससे अधिक फिक्स्ड डिपॉजिट किया गया है तो भी बैंक इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट को देगा।
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income tax office
बैंक को 1 लाख रुपए इससे अधिक के क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट की जानकारी भी इनकम टैक्स विभाग को देनी होगी।
एक फाइनेंशियनल ईयर में लाख रुपए या इससे अधिक का क्रेडिट कार्ड ड्यू सेटल करने के लिए किसी भी मोड चेक, ऑनलाइन या कैश से किए गए पेमेंट की जानकारी बैंक को इनकम टैक्स विभाग को देनी होगी।