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BJP सरकार के इस फैसले के बाद अब परचून की दुकानों में भी बिकेगी शराब, पूरी करनी होगी ये शर्त

Mon, 09 Apr 2018 04:44 PM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून
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उत्तराखंड में भाजपा सरकार ने आबकारी नीति में कई तरह के संशोधन कर दिए हैं। जिसके बाद अब शराब परचून की चुकानों में भी मिलेगी।
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त्रिवेंद्र सिंह रावत
आबकारी नीति में ताजा संशोधन को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब विदेशी शराब और वाइन मोहल्ले की परचून की दुकान में भी उपलब्ध हो सकेगी। बस इसके लिए शर्त यह होगी कि दुकानदार का सालाना टर्नओवर पचास लाख हो और वह लाइसेंस फीस के एवज में पांच लाख जमा कर सके। इसके साथ ही बार लाइसेंस भी अब एक के बजाए तीन साल के लिए मिल सकेगा। कुल मिलाकर ताजा फैसलों से शराब की बिक्री में पंख लगने तय हैं।
 
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uttarakhand secretariat
राज्य कैबिनेट की बैठक शुक्रवार की शाम पांच बजे सचिवालय में शुरू हुई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में मात्र दो विभागों के प्रस्ताव पास किए गए। इसमें आबकारी विभाग की ओर से आबकारी नीति में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। इसके तहत शराब की दुकानों के समूहों के आवंटन की व्यवस्था रद्द कर दी गई है।

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alcohol
गौरतलब है कि बीते दिनों जारी आबकारी नीति में बीस किलोमीटर के भीतर चार दुकानों के समूहों का आवंटन एक व्यक्ति या फर्म को दिया जा सकता था, लेकिन इसमें विवाद उत्पन्न होने के बाद इससे हाथ पीछे खींच लिए गए। इसके अलावा, 20 कमरों तक के होटल में दिए गए बार की लाइसेंस फीस को पांच लाख से घटाकर तीन लाख कर दिया गया है। साथ ही इनका रिन्यूअल हर साल के बजाए तीन साल में एक बार किया जाएगा।
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Alcohol
तीन साल की फीस एक साथ जमा करने पर लाइसेंस फीस में दस फीसदी की छूट भी दी जाएगी। वहीं, डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए अनुज्ञापन शुल्क तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दिया गया है। हालांकि, इनके लिए टर्नओवर की सीमा घटाकर पांच करोड़ से सीधे पचास लाख कर दी गई है। वहीं, बार लाइसेंस धारकों के लिए पके भोजन की बिक्री की सीमा 12 लाख से घटाकर 10 लाख कर दी गई है।
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कैबिनेट के अन्य निर्णय से ऋषिकुल/गुरुकुल परिसर हरिद्वार में एमडी और एमएस आयुर्वेद पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित आधार पर अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को राज्य कोटे में स्टाइपेंड स्वीकृत किए जाने पर भी फैसला हुआ है। यह मामला लगभग 17 छात्र-छात्राओं से जुड़ा है। तय किया गया है कि इन सभी को स्टाइपेंड अनुमन्य किए जाने के संबंध में आयुर्वेद विवि अपने स्तर से निर्णय लेगा।
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